मुंगेर में प्रेमी युगल दोहरे हत्या कांड मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पाण्डे ने चार साल के बाद एक आरोपी मो0 दानिश को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड कि सजा सुनाई।20 सितम्बर 2019 को प्रेमी युगल कि सदर प्रखण्ड कार्यालय के पास हुई थी हत्या।
दरअसल मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पाण्डे के कोर्ट ने चार साल के बाद प्रेमी युगल दोहरे हत्याकांड में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष से रंजन कुमार सिंह और अभियोजन पक्ष से एपीपी अरुण कुमार चौधरी की बहस सुनने के बाद हत्या के आरोपी मो दानिश को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए की आर्थिक दंड कि सजा सुनाई है। तो वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले में पूर्व में दो को दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल प्रेमी युगल तत्कालीन विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी रिया उर्फ ट्विंकल और सुजावलपुर के मो. आरिफ जो कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और छुट्टी में घर आया हुआ था।
जिसके बाद रिया और मो आरिफ को मो दानिश ने 20 सितंबर 2019 को रात्रि में हथियार उपलब्ध कराने के बहाने मुंगेर सदर प्रखंड कार्यालय के छात्रावास के सुनसान बगीचे में बुलाया और साथ ही अपने अन्य तीन सहयोगियों को भी वहां बुलाया । फिर अभियुक्त दानिश ने रिया के साथ रेप करना चाहा लेकिन रिया के जबरदस्त बचाव के कारण दानिश असफल रहा। फिर अभियुक्त दानिश ने रिया के कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उसके प्रेमी मो. आरिफ को भी दानिश ने कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी।
वही तत्कालीन एसपी गौरव मंगला ने इस घटना के अगले दिन मिडिया को बताया था कि प्रेमी युगल ने आत्महत्या की थी । पर जब साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मो दानिश की गिरफ्तारी किया तो उसने आत्महत्या पर से पर्दा उठाते हुए दोनो की हत्या की बात स्वीकार किया। जिसके बाद चार साल बाद आज न्यायालय ने अभियुक्त दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।