मुंगेर में हत्या के मामले में महिला मुखिया, उनके पति तथा कुख्यात पुत्र सहित 12 आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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मुंगेर में हत्या मामलें में महिला मुखिया, उनके पति तथा कुख्यात पुत्र , सहित 12 आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा । जिला में पहली बार एससी-एसटी के मामले में 12 आरोपी सजावार। वर्ष 2019 में धरहरा के सारोबाग गांव में शत्रुघ्न तांती की हुई थी हत्या। तांती परिवार में रह -रहकर हुई तीन हत्या। आरोपियों के समर्थक की भीड़ उमड़ी थी न्यायालय में। सुरक्षा के थे पुख्ता का इंतजाम भारी संख्या में पुलिस बल थे मौजूद।

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दरअसल मुंगेर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय के कोर्ट ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 शुत्रधन तांती के हत्या मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाई है। एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी ,उनके पति रामाधार यादव एवं उनके पुत्र कुख्यात राणा यादव सहित 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।बताते चलें कि जिला में पहली बार एसटी-एसटी के हत्या के मामले में एक साथ 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से पांच वरीय अधिवक्ताओं के दलील सुन अपना फैसला सुनाया।

न्यायालय ने 12 आरोपियों को हत्या करने ,अपराधिक षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट एवं एससी -एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। इसके आलावा न्यायालय ने दस -दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से एससी-एसटी के विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया।दोपहर से ही आरोपियों के समर्थक न्यायालय आने लगे थे। निर्णय सुनाने के वक्त न्यायालय में काफी संख्या में भीड़ थी। जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे।

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क्या था मामला
दरअसल वर्ष 2009 में रेलकर्मी बंमबम तांती की हत्या की, हत्या के बाद उसकी विधवा पत्नी पूजा कुमारी से कुख्यात राणा यादव ने शादी कर ली और उसके पति के जगह पर रेल में नौकरी लगाने को ले राणा यादव अपने प्रयास में था। पर मृतक के भाई पवन तांती ने रेलवे को पत्र लिख उसकी दूसरी शादी की सूचना दी जिस कारण पूजा की रेल में नौकरी नहीं लग पाई। और जिसको ले पवन तांती की भी हत्या वर्ष 2018 में कर दी गई। और इस हत्या कांड में गवाह मृतक के चाचा शत्रुधन तांती बना। जिसको रास्ते से हटाने के लिया 18 जनवरी 2019 के गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई था। इस हत्या कांड में धरहरा थाना क्षेत्र के सारोबाग के मुखिया उसके पति और पुत्र सहित 12 अन्य अभियुक्तों को हत्या का आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

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