मुंगेर न्यायालय ने हत्या मामले में पांच अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 23 वर्ष बाद मृतक के परिजनों को मिला न्याय

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मुंगेर में 23 वर्ष बाद मृतक के परिजनों को मिला न्याय । पान विक्रेता मंटू पाठक हत्या मामलें में पांच अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा । वर्ष 2000 में होली के दिन उधार पान नही खिलाने के कारण अभियुकातोन पान दुकानदार मंटू पाठक की गोली मार कर दी थी हत्या ।मुंगेर न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय की कोर्ट ने सुनाई सजा।

मुंगेर न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय की कोर्ट ने आज शुक्रवार को 23 वर्ष पूर्व पान बिक्रता मंटू पाठक के हत्या के मामले में ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बीस -बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया । कोर्ट ने इस मामले में 9 जून 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था । अभियोजन पक्ष से एपीपी संतोष कुमार मिश्र ने बहस में हिस्सा लिया।

अदालत ने सत्रवाद संख्या 522/2000 में सजा के बिंदु पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद नया रामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव के सम्भा पाठक,विजय पाठक , लालि कुंवर ,गोपाल कुवंर एवं मन्टुन कुंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही साथ बीस -बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया । अभियोजन पक्ष के एपीपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया की घटना की तारीख 20 मार्च 2000 के एक दिन पूर्व 19 मार्च को आरोपी सम्पा पाठक ने पान दुकानदार मंटू पाठक को उघार में पान खिलाने को कहा।

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दुकानदार ने कहा कि पहले से दो हजार रूपये बकाया है में उधार पान नहीं दूंगा । जिस के बाद आरोपी सम्पा पाठक ने मंटू पाठक को जान मारने की धमकी दिया । अगले ही दिन 20 मार्च 2000 को होली में सम्पा पाठक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मंटू पाठक को दुकान पर से खींच कर गंगा कुमार के खेत में ले जा उसकी हत्या गोली मारकर कर दिया था । इस मामले में मृतक के भाई अरविन्द पाठक के वयान पर नया रामनगर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी कांड संख्या 37/2000 दर्ज हुई थी।

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