मुंगेर न्यायालय ने आज मां की हत्या करने वाले हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक लाख रुपये के लिए कुल्हाड़ी से काट कर अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। जिसमे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज निवासी फुलवारी देवी हत्याकांड से जुड़ा सत्र वाद संख्या 18/2023 में सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई कर यह सजा सुनाई है।
तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज की घटना
न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद मृतक के हत्यारे छोटे पुत्र ललित कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इस के साथ-साथ पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास काटने होगा। अभियोजन पक्ष कि ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया। घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र भागलपुर में मकान बनाकर रहते है। वहीं मृतक फुलवारी देवी तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज गांव में अपने घर में रहती थी।
घटना के दो दिन पूर्व छोटे पुत्र ललित कुमार सिंह गांव आया और मां से बैंक में रखा एक लाख रुपए मांगा। मां ने इंकार किया तो अभियुक्त ने 16 अक्टूबर 2022 के रात में कुल्हाड़ी से काट कर मां की हत्या कर दिया।
पुलिस की कार्रवाई
जानकारी होने पर पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल ले गया। पुलिस को शक ना हो इस वजह से अभियुक्त ललित कुमार सिंह भी अस्पताल पहुंचा , लेकिन गंजी में खुन का दाग़ रहने के कारण वे पकड़ा गया। पूछताछ के बाद ललित कुमार सिंह ने अपने अपराध कबूल किया और उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में मृतक के बड़े पुत्र कृष्ण देव सिंह के बयान पर तारापुर थाना में कांड संख्या -175/2022 दर्ज हुआ था। जिसमे सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई गई है।