मुंगेर में तीन साल के बाद कोर्ट ने सुनाई तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अपने ही साले की पत्नी के साथ चार लोगों ने बारी बारी से किया था बलात्कार और मां बेटी की कर दी थी हत्या

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मुंगेर में माँ-बेटी कि दोहरे हत्या मामले में तीन साल के बाद मुंगेर व्यबहार न्यायालय ने तीन आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साथ ही 20-20 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया,पीड़िता के नंदोषी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ घटना को दिया था अंजाम,पहले तो बलात्कार किया फिर उसके बाद पीड़िता की हत्या कर हो गया था फरार।

रिपोर्ट – रोहित कुमार

दरअसल मुंगेर में माँ-बेटी कि दोहरे हत्या मामले में मुंगेर व्यबहार न्यायालय के न्यायाधीश ADJ 1st गुंजन पांडेय ने तीन आरोपियों जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एपीपी ने बताया की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव में 16 जून 2020 कि रात्रि में मो0 जियाउल नामक व्यक्ति अपने तीन अन्य साथियों के साथ पानी पीने के बहाने अपने ससुराल में घुस कर अपने साल कि पत्नी सरवरी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया।

वही फिर बीच बचाव में आई अपनी सास सहरबानो और पीड़िता सहरोज सरवरी का ईट से कूच कूच कर उनकी हत्या कर दी और मौके पर से फरार हो गया, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।इस मामले में चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनान गया था जिनके नाम इस प्रकार है-मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो तथा एक अन्य, चौथा आरोपी नावालिग होने के कारण न्यायलय में उसका अलग से ट्रायल चल रहा है उसमें अभी गवाही चल रही है।

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बांकी के तीन आरोपियों का ट्रायल पूरा हो गया है जिसमे 19 जुलाई 2023 को इन तीनो आरोपियों मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो को दोषी करार दिया गया था और आज तीनो को IPC कि धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना और IPC कि धारा 460 के तहत सात साल का कारावास कि सजा और 5-5 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।ये दोनों सजाए साथ साथ चलेंगी।

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